सीएसआर संरचना ( 10.07.2017 को अद्यतन)

मंडल (बोर्ड) स्तरीय

निदेशक मंडल को कंपनी के सीएसआर प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार है। सीएसआर समिति, निदेशक मंडल की एक उप-समिति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(9) के प्रावधानों के अनुसार 24/09/2021 को आयोजित 470वीं मंडल (बोर्ड ) बैठक में प्रस्तुत नोट संख्या II-4 के अंतर्गत भंग कर दी गई।

 

कॉरपोरेट स्तरीय

कंपनी में आयोजित सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए जीएम (सीएसआर) के मार्गदर्शन और देखरेख में एक कॉरपोरेट सीएसआर विभाग की स्थापना की गई है। देश के विभिन्न भागों में सीएसआर प्रयासों व सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए और कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए देश भर में फैले कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है।