कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए

प्रस्ताव भेजना

सीएसआर प्रयासों को आयोजित करने हेतु कंपनी के साथ संबद्ध होने के लिए सभी प्रस्ताव निम्न पते पर भेजे जाने चाहिए:

महाप्रबंधक (सीएसआर), दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
'ओरिएण्टल हाउस'
ए-25/27, आसफ अली रोड
नई दिल्ली -110 002

कंपनी के साथ संबद्ध होने के लिए दिशा-निर्देश

कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए कंपनी की सीएसआर पॉलिसी में निर्धारित मापदंड/प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित हैः

  • संगठन के पास, अनुसूची VII में वर्णित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का न्यूनतम तीन वर्षों का प्रमाणित रिकार्ड होना चाहिए या उनके पास अनुसूची VII में वर्णित ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की सक्षमता होनी चाहिए।
  • संगठन के खिलाफ पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की बकाया मुकदमेबाजी या किसी भी नियामक द्वारा चेतावनी या कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।
  • संगठन से संबंधित सभी दस्तावेज, संगठन की साख, उसकी पृष्ठभूमि की जांच एवं मूल्यांकन करने के लिए कंपनी को प्रदान किए जाने चाहिए।
  • अन्य पीएसयू/पीएसई द्वारा चुने गए संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • संगठन द्वारा इसके प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए किया गया कुल खर्च संगठन के कुल कोष के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • संगठन अपने-अपने संबंधित अधिनियमों के तहत सोसाईटी या चैरिटेबल संस्थान के रुप में पंजीकृत होने चाहिए। (जैसे कि सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या अन्य प्रासांगिक अधिनियम)
  • संगठन आयकर प्राधिकरण से पंजीकृत होना चाहिए।
  • संगठन के खातों का लेखा परीक्षण होना चाहिए।
  • यदि संगठन को कोई विदेशी निधि प्राप्त हो रही हो तो उसे एफ.सी.आर.ए. प्रमाणन की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
  • स्थानीय प्राधिकरण जैसे जिला मजिस्ट्रेट / एसडीएम के कार्यालय से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संगठन के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं है, यह अच्छा काम कर रहा है और प्राप्त आर्थिक सहायता उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

 

प्रक्रिया

कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा जिसके क्षेत्र में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं/आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं। कंपनी के कर्मचारियों की एक टीम कार्यान्वयन एजेंसी के परिसर में वास्तविक गतिविधियों के निरीक्षण करने के लिए भेजी जाएगी और टीम फोटोग्राफ लेने के अलावा कंपनी को प्रस्तुत अपेक्षित प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की उनकी मूल प्रतियों के साथ जांच भी करेगी। कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए कॉरपोरेट सीएसआर विभाग निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करने के पश्चात् आंतरिक प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्ताव रखेगा। आंतरिक प्रबंधन समिति के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिए मंडल की सीएसआर उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

उद्घोषणा (Disclaimer): उपरोक्त सभी सूचनाएं सरकार/निदेशक मंडल/मंडल की सीएसआर उप समिति के निर्देशानुसार परिवर्तनों के अधीन हैं।