गृहस्वामी बीमा पॉलिसी

ओरिएण्टल की गृहस्वामी बीमा पॉलिसी

1. मुझे गृहस्वामी बीमा पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है?
घर का वातावरण हमें स्नेह एवं सुरक्षा प्रदान करता है। सम्पूर्ण सुरक्षा एवं दुर्घटना के कारण होने वाली क्षतियों से बचाव को सुनिश्चित करने के लिए गृहस्वामी बीमा पॉलिसी भवन एवं इसमें रखे सामान दोनों को कवर प्रदान करती है।

अब आप ऑनलाईन पॉलिसियाँ खरीद सकते हैं। तथा नवीकृत करा सकते हैं। नयी गृहस्वामी बीमा पॉलिसी खरीदें तथा विद्यमान ओरिएण्टल इंश्योरेंस गृहस्वामी बीमा पॉलिसी का नवीकरण कराए या स्वयं के हमारे पोर्टल पर रजिस्टर करवा कर तथा अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करके अन्य किसी साधारण बीमा कंपनी से खरीदी गई पॉलिसियों को भी नवीकृत कराएं। ऑनलाईन उपलब्ध विविध अन्य उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी के लिए, आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं
2.गृहस्वामी बीमा पॉलिसी किसे बीमित करती है?
गृहस्वामी बीमा पॉलिसी आपके (आवासीय भवन) घर और उसमें रखे सामान को विविध जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते हुए व्यापक बीमा प्रदान करती है। बहुत सी आकस्मिकताओं को बीमा प्रदान करने वाली इस संयुक्त पॉलिसी के दस खण्ड हैं। कम से कम तीन खण्ड लेने अनिवार्य हैं जिसमें से अग्नि एवं संबद्ध आपदाओं से सामान को बीमा प्रदान करने वाला खण्ड 1 बी अनिवार्य है, खण्डवार कवर निम्न प्रकार से है:
खण्ड बीमे का प्रकार

 

क्या संरक्षित है? क्या संरक्षित नहीं है? प्रीमियम दर (प्रति हजार)

 

I अग्नि आवासीय भवन, घरेलू तथा व्यक्तिगत सामान की हानि- अग्नि पॉलिसी के अनुसार + भूकंप जोखिम धन, प्रतिभूतियाँ, पशुधन, मोटर वाहन, दस्तावेजों की हानि 0.30
IIए एवं II बी गृहभेदन गृहभेदन ए. डकैती एवं चोरी सहित गृहभेदन

 

ख. डकैती एवं चोरी रहित गृहभेदन

सामान को अस्थायी रूप से हटाने के लिए विस्तार

बीमाराशि का केवल 10% 120 दिनों तक के लिए उपलब्ध
धन, प्रतिभूतियाँ, पशुधन, मोटर वाहन, दस्तावेजों की हानि 1.00

 

0.35

III सर्वजोखिम दुर्घटना या दुर्भाग्यवश आभूषण, नकदी को पहुँची हानि या क्षति कार (सैलून) से हुई चोरी, उचित ढंग से ताला लगा होने के बाद हुई चारी को छोड़कर 8.00
IV प्लेट ग्लास फिक्स्ड प्लेट ग्लास की दुर्घटनात्मक तोड-फोड ग्लास पर आए निशान 8.00
V टीवी सेट सहित घरेलू उपकरण विद्युत या यांत्रिक गड़बडी के कारण विद्युत उपकरणों (रेफ्रीजरेटर, मिक्सर इत्यादि) को होने वाली क्षति

इसका नया प्रस्थाउपन मूल्यन बीमा राशि होगा

बीमे से पूर्व विद्यमान दावों या जिनके लिए आपूतिकर्ता या निर्माता जिम्मेदार है, के कारण हानि 2.00
VI निजी कंप्यूटर और लेपटॉप सर्वजोखिम लेकिन निर्दिष्ट अपवर्जनों के तहत पॉलिसी के आरंभ के समय विद्यमान टूट-फूट या जिसके लिए आपूर्तिकर्ता या निर्माता जिम्मेदार है के कारण हानि 8.00
VII पैडल साइकिल अग्नि एवं संबद्ध आपदाओं, गृहभेदन/चोरी, दुर्घटना के कारण बाहृय हानि के कारण हुई हानि यांत्रिक गड़बडी के कारण हानि 10.00
VIII सामान दुर्घटना के कारण या दुर्भाग्यवश साथ के सामान को हुई हानि नकदी, आभूषणों की म्यूनिसिपल सीमाओं के भीतर हानि 5.00
IX व्यक्तिगत दुर्घटना दुर्घटनात्मक, ब्राहृय हिंसक दृष्टभव्य कारणों से हुई शारीरिक चोट या मृत्यु तथा दुर्घटना के कारण हुए चिकित्सीय व्यय तथा अस्पताल में भर्ती के दौरान केवल अस्पताल में साप्ताहिक क्षतिपूर्ति आत्महत्या, आत्महत्या का प्रयास, किसी आपराधिक मंशा से कानून को भंग करते हुए बीमित को पहुँची चोट या मृत्यु 0.60+चिकित्सीय व्यय का 20 प्रतिशत(सारणी-II)
X ए सार्वजनिक देयता बीमित की जनता के प्रति शारीरिक चोट एवं दुर्घटनात्मक मृत्यु के लिए कानूनी देयता-रू0 25,000/- परिवार के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रति देयता 0.40
Xबी कर्मकार क्षतिपूर्ति कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार जनता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति देयता 8.00
नोट: बीमा राशि के 0.50% आधिक्य के साथ 0.10% का अतिरिक्त प्रीमियम देकर आतंकवाद के जोखिम को भी कवर किया जा सकता है।
आधिक्य:
1. अग्नि एवं संबद्ध आपदाएं (खण्ड-1)

दैवीय आपदाओं के होने पर दावा राशि का 5% लेकिन प्रयेक दावे के लिए न्यूनतम 10,000/- रूपए अन्य आपदाओं के लिए प्रत्येक दावे के लिए न्यूनतम 10,000/- रूपए

2. सर्वजोखिम (खण्ड-III) प्रत्येक दावे के लिए 25,000/- रूपए
3. (घरेलू उपकरणों) की टूट-फूट, निजी कंप्यूटर एवं सामान्य (खण्ड V,VI & VIII) प्रत्येक दावे के लिए 10,000/- रूपए
4. बाइसिकल (खण्ड-VII) प्रत्येक दावे के लिए 250/- रूपए
3.गृह बीमा पॉलिसी की सामान्य विशेषताएं:
  1. गृहस्वामी बीमा पॉलिसी किसी भी पक्का निर्माण के आवास के लिए जी जा सकती है।

  2. खण्ड-1 में न्यून बीमा के उद्देश्य हेतु बीमा राशि का 15% कम किया जाता है।

  3. खण्ड-1 बी के अंतर्गत कुल बीमा राशि को 5% से अधिक मूल्य के सभी मदों को उनके मूल्यों सहित अलग से निर्दिष्ट किया जाए।

  4. सर्वजोखिम खण्ड (खण्ड-III)के अंतर्गत बीमा राशि के 10% से अधिक मूल्य के सभी मदों को अपने मूल्यों सहित अलग से विनिर्दिष्ट किया जाए।

  5. बैंक लॉकर में रखे आभूषण एवं कीमती सामान को प्रथम हानि आधार पर भी बीमित करवाया जा सकता है।

  6. 4 खण्ड से अधिक खण्डों के अंतर्गत बीमा करवाने पर 15% तथा 6 खण्डों से अधिक के लिए 20% की छूट उपलब्ध है।

  7. चार वर्षों की लम्बी अवधि की पॉलिसी के लिए भी छूट उपलब्ध है।

  8. भवन या सामान पर अधिकतम बीमाराशि की कोई सीमा नहीं है।

  9. पॉलिसी के विभिन्न खण्डों में विभिन्न आधिक्य उपलब्ध है।

  10. कला संबंधी कार्य, तथा शो-पीस को भी संरक्षित करवाया जा सकता है बशर्ते कि उनका मूल्य सरकारी स्वीकृत मूल्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया हो तथा उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई हो।

  11. बीमित की इच्छा पर तथा कंपनी की एकमात्र स्वीकृति दर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके आतंकवाद जोखिम को भी बीमित करवाया जा सकता है।

  12. अपनी निजी सुरक्षा व्यवस्था वाली हाऊसिंग सोसाइटियों के खण्ड-2 के अंतर्गत 20% तक की छूट प्रदान की जा सकती है। हाऊसिंग सोसाइटियों को ज्यादा छूट भी दी जा सकती है।

  13. छूट इस प्रकार प्रदान की जाए कि सभी प्रकार की छूट देने के बाद न्यूनतम निवल प्रीमियम सकल कुल प्रमियम के 50% से कम न हो।

  14. दावे के समय पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि/2 वर्ष की अवधि के आधार –प्रमियम में 10%/25% की वृद्धि लागू की जाए।
4. मैं बीमा राशि का चयन कैसे करूं?
भवन के लिए बीमा राशि में संपत्ति के पुन: निर्माण की कुल लागत, वास्तुविद की फीस तथा भवन को साफ करने का खर्च तथा किसी भी नए भवन के विनियम और कानून हेतु स्वीकृति प्राप्त करने का खर्च शामिल होगा।

सामान के लिए, प्रतिस्थापन मूल्य ही बीमा राशि होगी लेकिन खण्ड-III (सर्वजोखिम) में बाज़ार मूल्य बीमा राशि होगी लेकिन आभूषणों के लिए, बाज़ार मूल्य में से 10% (बनवाई) या क्रय लागत को कम किया जाएगा।
शेष खण्डों के लिए बीमा राशि का चयन प्रस्तावक द्वारा किया जाएगा।
5. सामान्य अपवर्जन
यह पॉलिसी घर और उसके सामान को हुई निम्न से क्षति या हानि को बीमित नहीं करती;

1. युद्ध और संबद्ध आपदाओं द्वारा घटित
2. न्यूकलीय विकिरणों द्वारा तथा संबद्ध हानियाँ
यह केवल एक सूचना विवरणिका है। गृह बीमा पॉलिसी की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें या हमारे नज़दीकी कार्यालय से संपर्क करें या पूरी पॉलिसी को पढ़ें। शिकायतों का समाधान कंपनी की आंतरिक प्रणाली या आईआरडीए अथवा लोकपाल द्वारा किया जाता है।