पैकेज पॉलिसी संरक्षित करती है

1. वाहन को पहुंची दुर्घटनात्मॉक हानि या क्षति।

2. तृतीय पक्षों की देयता, स्वाममी ड्राइवर के लिए व्यसक्तिगत दुर्घटना।

3. अतिरिक्त् प्रीमियम पर विभिन्नक एड-ऑन- कवर।


दुपहिया वाहन को निम्नी द्वारा पहुंची हानि या क्षति : 

4. दुर्घटनात्मनक बाह्य का अभिप्राय है। 

5. सेंधमारी, गृहभेदन या चोरी.

6. अग्नि, विस्फोहटन, स्वियं प्रज्व्स लन व तडित।  

7. भूकम्पर, बाढ़, आंधी, जमीन खिसकना या चट्टान का खिसकना, प्रभंजन, आतंकवाद, दंगे, हड़ताल, जानबूझकर किए गए कृत्य ।  

8. सड़क, रेल, अन्त,रराष्ट्रीीय जल के रास्ते् यात्रा, हवाई या लिफ्ट द्वारा पारवहन। 
Tबीमा राशि वाहन का बीमित घोषित मूल्यई (आईडीवी) है. पांच वर्ष से कम पुराने वाहनों के लिए आईडीवी, विनिर्माताओं द्वारा सूचित किया गया वहा विक्रय मूल्यष है जिसे वाहन की आयु के आधार पर मूल्यृह्रास हेतु समायोजित किया जाता है। पांच वर्ष की आयु से अधिक वाहनों तथा पुराने वाहनों के लिए, आईडीवी परस्पहर रूप से स्वीकृत मूल्यव है।
प्रीमियम की गणना निम्नीलिखित तथ्यों पर आधारित है: 

1. वाहन की आईडीवी

2. वाहन की क्यूकबिक क्षमता

3. रजिस्ट्रे शन का क्षेत्र, वाहन की आयु

निम्निलिखित के लिए अतिरिक्तत प्रीमियम : 

(i) इलैक्ट्रिक व इलैक्ट्रॉनिक वस्तुमएं 

(ii) सीएनजी/एलपीजी ईंधन 

(iii) एड ऑन कवर 

(iv) अतिरिक्तन हितलाभ
बीमा कवर की अवधि एक वर्ष है, तथापि अल्पा वधि कवर भी उपलब्ध् है।
1. उस व्य्क्ति द्वारा वाहन चलाते समय क्षति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

2. मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल, ब्रेकडाउन खराबी। 

3. मादक द्रव्य /एल्कोहहल/दवाईयों के प्रभाव के अंतर्गत गाड़ी चलाने वाले व्य।क्ति द्वारा क्षति। 

4. मूल्यदह्रास, कोई भी परिणामी हानि। 

5. युद्ध/म्यूयटिनी/परमाणु जोखिमों द्वारा हुई हानि/क्षति।

6. टायर/ट्यूब की क्षति, जब तक दुर्घटना में वाहन की अधिकतम देयता क्षति मूल्ये के पचास प्रतिशत तक है। 

7. भारत से बाहर क्षति जब तक कि नेपाल, भूटान व बंग्ला देश, पाकिस्तालन, श्रीलंका व मालद्वीप के लिए अतिरिक्ते प्रीमियम द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है।  

8. दुपहिया वाहन जो किराए या नि:शुल्क , स्पी,ड टेस्टिंग या रेसिंग, गति निर्धारण के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।  

9. उपसाधनों की सेंधमारी, गृहभेदन या चोरी द्वारा हानि या क्षति होना या जब तक की वाहन की चोरी उसी समय पर नहीं हुई हो।
प्रीमियम में निम्नीलिखित छूट प्रदान की जाती है 
 
a) स्वै च्छिक कटौती योग्या 
b) चोरी निरोधक साधनों के लिए छूट 
c) यदि समाप्तक हुई पॉलिसी में कोई भी दावा नहीं किया जाता नर्ह पॉलिसी के प्रीमियम पर नोक्लेिम बोनस के रूप में बोनस या छूट दी जाती है।  
d) ऑटोमोबाईल संस्थात सदस्यजता छूट
Iयदि बीमित वाहन से तृतीय पक्ष को चोट/की मृत्युर और/या सम्पनत्ति क्षति पहुँचती है, इससे उत्पोन्ने हुई कानूनी देयता तृतीय पक्ष के अंतर्गत संरक्षित होती है।
बीमा कवर अवधि एक वर्ष के लिए है, तथापि अल्पा/वधि कवर भी उपलब्धत है।
दुर्घटनात्मिक हानि/क्षति के घटित होने पर कंपनी को तुरन्त‍ सूचना दी जाएगी। कंपनी अपनी इच्छाक से बीमित वाहन की मरम्मृत, पुन: स्थामपना या प्रतिस्थाेपन करती है। बीमित व्य्क्ति वाहन की सुरक्षा के सभी उपाय करेगा तथा कंपनी को किसी भी समय पर निरीक्षण का अधिकार होगा।