प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
किसानो के कल्याण के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम बीमा
योजना के बारे में:
I.योजना के उद्देश्य:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य निम्न के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है -
क) आकस्मिक घटनाओं के कारण किसानों की फसल को उत्पन्न होने वाली हानियों/क्षति की दशा में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
ख) किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे कृषि कार्य को जारी रखें।
ग) आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना।
घ) कृषकों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में क्रेडिट के प्रवाह को सुनिश्चित करना, जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधता और कृषि क्षेत्र की अभिवृद्धि और प्रतिस्पर्धा में योगदान देगा।
• यह योजना सभी प्रकार के खाद्य और तिलहन फसलों तथा वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी संबंधी फसलें, जिनके लिए पिछले उत्पाद का डाटा उपलब्ध है और जिसके लिए सामान्य फसल आकलन सर्वेक्षण (जीसीईसी) के भाग के रूप में फसल कटाई के प्रयोग (सीसीई) को अपेक्षित मात्रा में संचालित किया जाएगा, को कवर करती है।
• यह योजना ऋणी किसान जो फसल ऋण/अधिसूचित फसलों के लिए केसीसी खाता प्राप्त करने वालों के लिए अनिवार्य है। तथापि, अन्य/गैर ऋणी किसानों के लिए जिनका बीमित फसल (फसलों) में बीमा योग्य हित जुड़ा हुआ है, के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।
• किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2% और रबी खाद्य एवं तिहलन फसलों के लिए 1.5% और वार्षि व्यावसायिक/उद्यान फसलों के लिए 5% होगी।
• किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमा प्रभारों की दर के बीच के अंतर की राशि को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।
• ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए मौसमी अनुशासन समान होगा।
परिचालन दिशानिर्देश
योजना के बारे में:
I.योजना के उद्देश्य:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य निम्न के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है -
· क) आकस्मिक घटनाओं के कारण किसानों की फसल को उत्पन्न होने वाली हानियों/क्षति की दशा में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
· ख) किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे कृषि कार्य को जारी रखें।
· ग) आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना।
· घ) कृषकों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में क्रेडिट के प्रवाह को सुनिश्चित करना, जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधता और कृषि क्षेत्र की अभिवृद्धि और प्रतिस्पर्धा में योगदान देगा।
• यह योजना सभी प्रकार के खाद्य और तिलहन फसलों तथा वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी संबंधी फसलें, जिनके लिए पिछले उत्पाद का डाटा उपलब्ध है और जिसके लिए सामान्य फसल आकलन सर्वेक्षण (जीसीईसी) के भाग के रूप में फसल कटाई के प्रयोग (सीसीई) को अपेक्षित मात्रा में संचालित किया जाएगा, को कवर करती है।
• यह योजना ऋणी किसान जो फसल ऋण/अधिसूचित फसलों के लिए केसीसी खाता प्राप्त करने वालों के लिए अनिवार्य है। तथापि, अन्य/गैर ऋणी किसानों के लिए जिनका बीमित फसल (फसलों) में बीमा योग्य हित जुड़ा हुआ है, के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।
• किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2% और रबी खाद्य एवं तिहलन फसलों के लिए 1.5% और वार्षि व्यावसायिक/उद्यान फसलों के लिए 5% होगी।
• किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमा प्रभारों की दर के बीच के अंतर की राशि को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।
• ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए मौसमी अनुशासन समान होगा।
ENGLISH | |
Vernacular Languages | |
PMFBY Scheme_Assamese | Assamese1 Assamese 2 |
PMFBY Scheme_Bengali | Bengali |
PMFBY Scheme_Marathi | Marathi |
PMFBY Scheme_Odia | Odia |
PMFBY Scheme_Telugu | Telugu Telugu-2 |
Our Achievements
कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार
झारखंड द्वारा किसानों को चेक का वितरण
जन प्रचार व जागरूकता
Radio Jingles for awareness
Report on crop Insurance Week 15.07.2019 to 22.07.2019
जागरूकता गतिविधियों पर रिपोर्ट फ़ाइल
Insurance Awareness week
फसल कटाई प्रयोग में भाग लेती ओरिएंटल टीम
फसल कटाई प्रयोग में भाग लेती ओरिएंटल टीम
मेला स्टाल
समाचार क्लिप
पोस्टर / बैनर / प्रचार
कार्यशाला
PMFBY testimonial videos
कृषि कल्याण अभियान
पीएमएफबीवाई जागरूकता - कृषि कल्याण अभियान – बीमा कंपनियों की आईईसी गतिविधियों को पंक्तिबद्ध करना
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के 112 महत्वाकांक्षी जिलों में 1 जून 2018 से 15 अगस्त 2018 तक कृषि कल्याण अभियान (केकेए) चलाया गया। कार्यक्रम इन महत्वाकांक्षी जिलों में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। कार्य योजना के अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण (केकेए) चरण-II को 2 अक्टूबर 2018 से आरंभ किया गया तथा सभी राज्यों के 117 महत्वाकांक्षी जिलों के 2818 गांवों में 25 दिसंबर 2018 तक चला।
1. सरकार का लक्ष्य 2019-20 तक पीएमएफबीवाई के तहत कम से कम 50% फसली क्षेत्र को कवर करने का है। सबसे बड़ी चुनौती गैर-ऋणी किसानों के संरक्षण को बढ़ाना है जिसके लिए प्रत्येक गांव में पीएमएफबीवाई के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि गैर ऋणी किसानों को अभियान के हिस्से के रूप में संरक्षित किया जा सके।
2. पीएमएफबीवाई के मुख्य संदेश योजना के मौसमी नियमों के अनुरूप होने चाहिएं। इससे उचित समय पर उचित जानकारी की पारदर्शिता एवं प्रसार सुनिश्चित होगा। योजना के विभिन्न चरणों के बारे में किसानों के बीच निरंतर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। नामांकन के लिए अंतिम तारीखों के बाद भी इसे रोका नहीं जाना चाहिए।
3. प्रमुख संदेशों के आधार पर बेहतर परिणामों के लिए संदेश में एकरूपता सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। आईईसी योजना शुरू करते समय डीओए तथा एफडब्ल्यू देश के भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न हितधारको के लिए उत्पादित आईईसी समितियों में संदेशों की एकरूपता सुनिश्चित करेगा। संचार प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।
4. गांवों, जिलों एवं राज्यों की सूची निम्न लिंक पर देखी जा सकती है: https://kvk.icar.gov.in/kka2_village.aspx
जिला स्तर के नोडल अधिकारियों की सूची निम्न लिंक पर देखी जा सकती है: https://kvk.icar.gov.in/download/KKA%20downloads/List_of_District_Nodal_Officers.pdf
केवी के प्रमुखों का विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध है https://kvk.icar.gov.in/kka2_village_status.aspx
SNO | IC Name | KKA Districts | Number of Villages |
1 | OICL | Ranchi | 25 |
2 | OICL | Khunti | 25 |
3 | OICL | Palamu | 25 |
4 | OICL | Godda | 25 |
5 | OICL | Pakur | 25 |
6 | OICL | Hazaribagh | 25 |
7 | OICL | Gajapati | 25 |
पीएमएफ़बीवाई के अंतगत हमारी भागीदारी
पीएमएफबीवाई के अंतर्गत सफलता
पीएमएफबीवाई के अंतर्गत सफलता
1. हम पीएमएफबीवाई योजना में रबी 20.06.2017 की फसल से सहभागिता दर्ज कर रहे हैं जिसमें देश के विभिन्न राज्य समाहित हैं।
2. हम निम्न वर्णित राज्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी हैं:
ऋतु वार पीएमएफबीवाय के अंतर्गत राज्य : | ||||||
ऋतु | योजना | राज्य | समूह | जिला | ||
खरीफ 2017 | पीएमएफबीवाय | जम्मू और कश्मीर | किस्तवार | |||
राजौरी | ||||||
सांबा | ||||||
पीएमएफबीवाई | झारखंड | समूह 3 & समूह 4 | BOKARO | |||
धनबाद | ||||||
गोड़ा | ||||||
हजारीबाग | ||||||
खूंटी | ||||||
कोडरमा | ||||||
लातेहार | ||||||
पाकुर | ||||||
पलामू | ||||||
रामगढ़ | ||||||
सिंहभम | ||||||
रांची | ||||||
पीएमएफबीवाई | महाराष्ट्र | समूह 3 | भंडारा | |||
सतारा | ||||||
सोलापुर | ||||||
वाशिम | ||||||
जालना | ||||||
जलगांव | ||||||
पीएमएफबीवाई | उत्तराखंड | घडवाल | चमोली | |||
देहारादून पर्वतीय | ||||||
देहारादून -मैदान | ||||||
हरिद्वार | ||||||
पौरी | ||||||
रुद्रप्रयाग | ||||||
तहरी | ||||||
उत्तरकाशी | ||||||
रबी 2017-18 | पीएमएफबीवाई | महाराष्ट्र | समूह 1 | अहमदनगर | ||
औरंगाबाद | ||||||
बुल्ड़ाना | ||||||
सतारा | ||||||
अमरावती | ||||||
जलगांव | ||||||
पीएमएफबीवाई | असम | समूह 1 | कमरुप, ओकरझार,गोलपरा,दिंहासो | |||
समूह 2 | जोरहट,गोलघाट,नल्बरी,करबियाग्लोङ्ग | |||||
समूह 3 | बारपेटा,करीमगंज,शिवसागर | |||||
समूह 5 | धुबरी,दर्रांग,हैलाकांडी | |||||
समूह 7 | नगाँव,चिरंग,डिब्रूगढ़ | |||||
पीएमएफबीवाई | झारखंड | समूह 3 & समूह 4 | बोकारो | |||
धनबाद | ||||||
गोड़ा | ||||||
हजारीबाग | ||||||
खूंटी | ||||||
कोडरमा | ||||||
लातेहार | ||||||
पाकुर | ||||||
पलामू | ||||||
रामगढ़ | ||||||
सिंहभम | ||||||
रांची | ||||||
पीएमएफबीवाई | जम्मू और कश्मीर | किश्तवार | ||||
राजौरी | ||||||
सांबा | ||||||
पीएमएफबीवाई | कर्नाटक | समूह 2,3 & 8 | कोपल | |||
हवेरी | ||||||
कोलार | ||||||
गडग | ||||||
चिक्का बालपुरा | ||||||
मैसूर | ||||||
कोडगू | ||||||
धारवाड़ | ||||||
खरीफ 2018 | पीएमएफबीवाई | हरियाणा | 1 | सिरसा | ||
भिवानी | ||||||
फ़रीदाबाद | ||||||
कुरुक्षेत्र | ||||||
कैथल | ||||||
पंचकुला | ||||||
रेवारी | ||||||
पीएमएफबीवाई | पश्चिम बंगाल | 4 | मुर्शिदाबाद | |||
दक्षिण डिंजनपुर | ||||||
नदिया | ||||||
बिर्भम | ||||||
पुरुलिया | ||||||
ओड़ीशा | 3 | बारगढ़ | ||||
भद्रक | ||||||
जाजपुर | ||||||
जगतसिंघपुर | ||||||
गजपति | ||||||
आंध्र प्रदेश | 2 | ईस्ट गोदावरी | ||||
कुरनूल | ||||||
नेल्लोर | ||||||
असम | 1 | नगाँव अविभाजित | ||||
दिमा हसो (N C Hills | ||||||
टिंसुकिया | ||||||
5 | लक्ष्मीपुर | |||||
बक्सा | ||||||
गोलपारा | ||||||
उदलगुरी | ||||||
महाराष्ट्र | 2 | रायगढ़ | ||||
नासिक | ||||||
सांगली | ||||||
बीड | ||||||
6 | जलगांव | |||||
सोलापुर | ||||||
सतारा | ||||||
उस्मानाबाद | ||||||
झारखंड | 3 | रांची | ||||
खूंटी | ||||||
पलामू | ||||||
हजारीबाग | ||||||
गोड़ा | ||||||
पाकुर | ||||||
जम्मू | 3 जिला | |||||
रबी 2018-19 | पीएमएफबीवाई | जम्मू | 3 जिला | |||
ओड़ीशा | 5 जिला | |||||
झारखंड | 3 | रांची | ||||
खूंटी | ||||||
पलामू | ||||||
हजारीबाग | ||||||
गोड़ा | ||||||
पाकुर | ||||||
हरियाणा | 7 जिला |
मूल्य निर्धारण
मौसम में बीमित की जाने वाली फसलों का मूल्य निर्धारण हमारी कंपनी के बीमांकक विभाग द्वारा किया जाता है। पीएमएफबीवाई के अंतर्गत, बीमांकक प्रीमियम दर (एपीआर) कार्यान्वयन कंपनी द्वारा चार्ज किया जाएगा। कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर निम्नलिखित के अनुसार होगी :
मौसम | फसलें | कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम (बीमा राशि का %) |
---|---|---|
खरीफ | सभी खाद्यान व तेल के बीज की फसलें ( सभी अनाज, बाजरा, दालें व तेल के बीज की फसल) | बीमा राशि का 2.0% या बीमांकक दर, जो भी कम है। |
रबी | सभी खाद्यान व तेल के बीज की फसल ( सभी अनाज, बाजरा, दालें व तेल के बीज) | बीमा राशि का 1.5% या बीमांकक दर, जो भी कम है। |
खरीफ व रबी | वार्षिक वाणिज्यिक /वार्षिक बागवानी की फसलें | बारहमासी बागवानी फसलें (प्रायोगिक आधार पर) |
बीमा राशि की 5% या बीमांकक दर, जो भी कम है। | बीमा राशि की 5% या बीमांकक दर, जो भी कम है। |
कृषक द्वारा देय बीमांकक प्रीमियम दर व बीमा प्रीमियम की दर के मध्य अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर के रूप में माना जाएगा, जिसे केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से बांटा जाएगा। तदापि, राज्य/केन्द्र शासित सरकारें अपने बजट से सामान्य से अधिक अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। अन्य शब्दों में, अतिरिक्त सब्सिडी, यदि कोई है तो संपूर्ण रूप से राज्य/केन्द्र शासित सरकार द्वारा वहन की जाएगी। प्रीमियम में सब्सिडी केवल बीमित राशि की सीमा तक ही स्वीकृत की जाएगी।
सामान्यी प्रबंधन
हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर दावों के सूचीबद्ध होने और उनके निपटान के लिए दैनिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों एवं सीएससी के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही संपन्न हो रही है।
राज्यवार निष्पादन
पीएमएफबीवाई हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप मे हिमाचल प्रदेश में रबी 2016-17 ऋतु मे 6.77 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष प्रीमियम से पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन शुरू किया। यह आकड़ा खरीफ ऋतु 2017 में 522.26 करोड़ तक पाँच राज्यो को कवर करते हुए पहुच गया। वर्तमान में हम देश भर के 8 राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसी हैं। सरकार द्वारा निर्धारित समय मनको का विभिन्न परियोजना के क्रियान्वयन मे पालन किया गया है।
समग्र व्यसायिक आकडे
Historical data for implementation of PMFBY scheme
OICL data for premium and claims for PMFBY upto Rabi 18-19
OICL coverage for RABI 2017-2018
आवेदन स्थिति
अस्वीकृत आवेदन | |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ 2018 | |
राज्य | जिला |
महाराष्ट्र |
स्वीकार किए जाते हैं आवेदन | |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ 2018 | |
राज्य | जिला |
महाराष्ट्र |
स्वयं को नममांकित करे
किसानो की बीमा आच्छादन
अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा आच्छदान प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, किसानो का अधिसूचित/बीमाकृत फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
ख) स्वेछिक घटक (Voluntary Component)- यह योजना गैर ऋणी किसानो के लिए स्वेछिक होगी।
फसल कलेंडर
संपर्क का ब्योरा
शिकायत प्रक्रिया
दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी “ प्रचालन क्षेत्रों में सबसे सम्मानित एवं वांछनीय साधारण बीमाकर्ता बनना ”
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम :
1. उच्च कारोबारी नीतियों के साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ निगमित इकाई के रूप में कार्य कर सकें।2. उच्च मनोबल एवं नैतिक मूल्यों वाली अत्यंत कुशल समर्पित तथा प्रेरित कार्य दल का निर्माण करने हेतु उत्कृष्ट मानव संसाधन विकास प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना।
3. उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना।
हम अपने ग्राहकों को हर संभव बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध हैं ।
हालांकि किसी भी प्रकार की शिकायत फीडबैक हेतु आप निम्न प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं:
• टोल फ्री नं. : 1800 11 8485 नॉन टोल फ्री नं. 011 33208485
• ईमेल : csd@orientalinsurance.co.in
• अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने हेतु हमारी कंपनी के पोर्टल www.orientalinsurance.org.in पर लॉगइन करें!
• पीएमएफबीवाई से संबंध किसी भी प्रकार की तकनीकी शिकायत हेतु https://pmfby.gov.in/देखें।
हम 7 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने का आश्वासन देते है।
शिकायत प्रक्रिया आलेख ( बंगाली )
शिकायत प्रक्रिया आलेख ( ओरिया )
पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस से संबंधित शिकायत के निवारण हेतु ओरिएण्टल द्वारा अपनाई जा रही विधि –
ओरिएण्टल में पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस से संबंधित शिकायत के निवारण में अपनाई जाने वाली विधि का मंत्रालय के निर्देशों तथा संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जा रहा है।
संचार के किसी भी स्त्रोत से जब भी हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत के समाधान हेतु राज्यों के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया जाता है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश दिए गए हैं कि कृषकों एवं बैंकों से संबद्ध मुद्दों/ शिकायतों के समाधान हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं। क्षेत्रीय कार्यालय शिकायतों को देख रहे हैं तथा प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों का समाधान करके प्रधान कार्यालयों को सूचित करने के साथ –साथ संबंधित कृषक को भी स्थिति से अवगत करा रहे हैं तथा यदि अपेक्षित हो तो मंत्रालय तथा जिला स्तर की शिकायत निवारण समिति को भी सूचित कर रहे हैं।
पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस से संबंधित शिकायत के निवारण के त्वरित समाधान हेतु नियमित प्रक्रिया के अलावा हमने निम्न जानकारी भी प्रदान की है:-
- • राज्य शिकायत नोडल अधिकारियों की सूची (जो कि हमारी कंपनी की वेबसाईट पर भी अपलोड है)
- • जिला शिकायत नोडल अधिकारियों की सूची (जो कि हमारी कंपनी की वेबसाईट पर भी अपलोड है)
- • हमारी कंपनी की केंद्रीयकृत कृषक हेल्पलाईन नंबर है 1800118485 तथा 011-33208485
- • शिकायत समाधान अधिकारी की ई-मेल आईडी नामांकन के समय कृषक को जारी किए गए कंपनी के दस्तावेजों पर मुद्रित है।
शिकायत अधिकारी
District Grievance Officers for Crop Insurance-2019
State Grievance Officer/s for Crop Insurance | |||||
SNo | Name | Designation | Contact No. | Email ID | State/Region |
1 | SH. GAURI SHANKAR | CHIEF MANAGER | 011-48638528 | gaurishankar@orientalinsurance.co.in | NEW DELHI, HEAD OFFICE |
2 | MS. ANITA JATAV | DY. MGR. | 011-48638567 | anita.jatav@orientalinsurance.co.in | NEW DELHI, HEAD OFFICE |
3 | DR. APURBA HAZRA | MANAGER IN-CHARGE DO HOWRAH | 9830958314 | apurbahazra@orientalinsurance.co.in | WEST BENGAL |
4 | SH. ANAND S M SHARMA | ASST MANAGER | 9000168717 | Anand.sharma@orientalinsurance.co.in | WEST BENGAL |
5 | SRI R.K.PRASAD | REGIONAL MANAGER | 9430803906 | rkprasad@orientalinsurance.co.in | JHARKHAND |
6 | SRI R.K.YADAV | DEPUTY MANAGER | 9931217505 | rkyadav@orientalinsurance.co.in | JHARKHAND |
7 | MRS. TANUJA CHINDHADE | MANAGER | 9867748287 | tanuja.chindhade@orientalinsurance.co.in | PUNE REGION |
8 | Mr. Yeshudas Bedrewad | ADMN OFFICER | 020-41320084 | yeshudas.ben@orientalinsurance.co.in | PUNE REGION |
9 | SH. LINGARAJ RAJU | MANAGER | 7780193984 | lingaraj.raju@orientalinsurance.co.in | ODISHA |
10 | SH. MIRZA SAJID BAIG | DEPUTY MANAGER | 9437264412 | baig@orientalinsurance.co.in | ODISHA |
11 | SH.BALBIR SINGH | REGIONAL MANAGER | 9599207794 | balbirsingh@orientalinsurance.co.in | HARYANA |
12 | SH.J.S.KALSI | MANAGER | 9910004695 | jskalsi@orientalinsurance.co.in | HARYANA |
13 | SH. AJOY KUMAR DAS | REGIONAL MANAGER | 9435115855 | ajoydas@orientalinsurance.co.in | ASSAM |
14 | SH.DIGANTA HAZARIKA | SR. DIVIOSIONAL MANAGER | 9435047095 | digantaz@orientalinsurance.co.in | ASSAM |
15 | SH. S V KRISHNA RAO | REGIONAL MANAGER | 9866368163 | svkrishnarao@orientalinsurance.co.in | ANDHRA PRADESH |
16 | SH. KOTA K RAO | SENIOR DIVISIONAL. MANAGER | 9390237499 | kotakrao@orientalinsurance.co.in | ANDHRA PRADESH |
17 | SH.NISHANT KAMBLE | ASSISTANT MANAGER | 9311584194 | nishant.kamble@orientalinsurance.co.in | NAGPUR REGION |
18 | MS. DIKSHA PATIL | ADMN OFFICER | 0712-2585533 | diksha.patil@orientalinsurance.co.in | NAGPUR REGION |
19 | MS.NAMRATA KAMBLE | ASSISTANT MANAGER | 022-27452278 | kamble.namrata@orientalinsurance.co.in | RAIGARH ( MUMBAI REGION - III) |
20 | MR.RAMAN KR. GUPTA | DEPUTY MANAGER | 9867006635 | raman@orientalinsurance.co.in | RAIGARH ( MUMBAI REGION - III) |
21 | S N SINGH | MANAGER | 9425957896 | snsingh@orientalinsurance.co.in | MADHYA PRADESH |
22 | VISHAL GAURAV | ADMN OFFICER | 9693397514 | vishal.gaurav@orientalinsurance.co.in | MADHYA PRADESH |
23 | Mr Duni Singh Motten | SR. D.M. | 9419194830 | dunisingh@orientalinsurance.co.in | J & K State |
24 | Mr. PREM NATH BODH | REGIONAL MANAGER | 9418089969 | pnbodh@orientalinsurance.co.in | UTTARAKHAND |
25 | Mr. YOGESH RAWAT | ASST MANAGER | 7906301024 | yogesh.rawat@orientalinsurance.co.in | UTTARAKHAND |
26 | MRS SUNITA GUPTA | REGIONAL MANAGER | 9833942546 | sunitagupta@orientalinsurance.co.in | BANGALORE |
27 | MRS NALINI RAO | MANAGER | 9844365196 | nalinirao@orientalinsurance.co.in | BANGALORE |
28 | Mr. S. RAVI KUMAR | REGIONAL MANAGER | 9158070653 | sravikumar@orientalinsurance.co.in | HUBLI |
28 | Mr. Manoj Singh | REGIONAL MANAGER | 8141133449 | manojsingh@orientalinsurance.co.in | UP |
29 | Mr. Pradeep Shukla | DY. MANAGER | 9450676525 | pradeep.s@orientalinsurance.co.in | UP |
30 | Mrs. A. DEVAKUMARI | ASST MANAGER | 9176127354 | a.devakumari@orientalinsurance.co.in | TAMILNADU |
31 | K. SAKTHIVEL | ADMN. OFFICER | 9840454886 | k.sakthivel@orientalinsurance.co.in | TAMILNADU |
परिपत्र
आधार नोटिफिकेशन
सीसीई ऐप उपयोगकर्ता प्रबंधन
आवेदन निर्माण और यूटीआर संलग्नक के लिए बैंकों के लिए परिपत्र
PMFBY mandatory entry of all coverage details on portal from Kharif 2017 onwards
Time-line for completing the data entry process by the Banks for Kharif-18 under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojanna & WBCIS-reg
Communication of TSU - PMFBY
पीएमएफ़बीवाई का संरक्षक
कृपया कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा PMFBY ट्यूटोरियल वीडियो और पीडीएफ का उपयोग करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
योजना से संबन्धित दस्तावेज़
पीएमएफबीवाय पर आम तौर से पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र.1. बीमा क्या है ?
उ. बीमा एक बड़ी अप्रत्याशित हानि को एक छोटी सी संभावना से आपको बचाने का एक माध्यम है। यह लोगों को ऐसे जोखिमों को स्थानांतरित करने और साझा करने का साधन प्रदान करने की एक तकनीक है जहां कुछ लोगों को हुए नुकसान को समान जोखिमों के संपर्क में आने वाले छोटे योगदानों के माध्यम से एकत्रित धन से पूरा किया जाता है। बीमा एक पैसा बनाने का माध्यम न होकर एक ऐसा माध्यम है जो किसी व्यक्ति या व्यापार को अप्रत्याशित हानियों की क्षतिपूर्ति करता है अन्यथा वित्तीय आपदा का कारण बन सकता है।
प्र.2. फसल बीमा क्या है ?
उ. फसल बीमा कृषकों को वित्तीय हानि से बचाने का माध्यम है जो फसल विफलताओं/हानियों से उत्पन्न होने वाली नामित या अनियंत्रित अप्रत्याशित आपदाओं से उत्पन्न होने वाली सभी अनियमितताओं के कारण होता है।
प्र.3. पीएमएफबीवाई का उद्देश्य क्या है ?
उ. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है। (क) फसल पीडि़त किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली हानि/क्षति से वित्तीय सहायता प्रदान करना। (ख) क ृषि में उनकी निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कृषकों की आय को स्थिर करना। (ग) कृषकों को प्रोत्साहित और आधुनिक कृषि परंपराओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। (घ) कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना, जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में कृषि करेगा, इसके अलावा किसानों को उत्पादन जोखिम से बचाने में मदद मिलेगी।
प्र.4. मौसम आधारित फसल बीमा क्या है ?
उ. मौसम आधारित फसल बीमा का उद्देश्य वर्षा, तापमान, ठंड, नमी आदि जैसे प्रतिकूल मौसम मानकों की परिस्थितियों की घटनाओं के परिणामस्वरूप बीमाकृत किसानों की कठिनाईयों को कम करने के लिए अनुमानित फसल हानि के कारण वित्तीय हानि की संभावना को कम करना है।
प्र.5. फसलों के कितने संरक्षण हैं ?
उ. खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें), 2) तिलहन, 3) वार्षिक वाणिज्य/वाणिज्यिक बागवानी फसलें।
प्र.6. बीमा राशि/संरक्षण सीमा क्या है ?
उ. दोनों ऋणदाता और गैर-ऋणदाता किसानों के लिए प्रति हैक्टेयर बीमा राशि, जिला स्तर तकनीकी समिति द्वारा तय किए गए वित्त के पैमाने के समान और बराबर होगी, एसएलसीसीसीआई द्वारा पूर्व घोषित किया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा। वित्त के पैमाने की कोई अन्य गणना लागू नहीं होगी। व्यक्तिगत किसान के लिए बीमा राशि बीमा के लिए किसान के द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित फसल के क्षेत्र द्वारा गुणा प्रति हैक्टेयर के बराबर है। खेती के तहत क्षेत्र’ की ‘हैक्टेयर’ में व्यक्त किया जाएगा। 2. सिंचाई युक्त व गैर-सिंचाई युक्त क्षेत्रों की बीमा राशि पृथक होगी।
प्र0-7. प्रीमियम दरों और प्रीमियम सब्सिडी क्या है ?
उ0 कार्यान्वयन एजेंसी (Iए) द्वारा पीएमएफबीवाई के अंतर्गत वास्तविक प्रीमियम दर (एपीआर) का शुल्क लिया जाएगा। किसान द्वारा देय बीमा शुल्क की दर निम्न तालिका के अनुसार होगी:-
क्र सं. | ऋतु | फसलें | किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा शुल्क (बीमित राशि का %) |
1 | खरीफ | सभी खाधान और तिलहन फसलें (सभी अनाज ज्वार दालें और तिलहन फसलें) | बीमा राशि का 2% या मूल्यांकन दर, जो भी कम हो। |
2 | रबी | सभी खाधान और तिलहन फसलें (सभी अनाज ज्वार दालें और तिलहन फसलें) | बीमा राशि का 1.5% या मूल्यांकन दर,जो भी कम हो। |
3 | खरीफ और रबी | वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बाग वाली फसलें | बीमा राशि का 5% या मूल्यांकन दर, जो भी कम हो। |
प्र0-8 . किन प्रकार के जोखिमों को बीमित और अपवर्तित किया जाना चाहिए ?
1. जोखिम: फसल के नुकसान की ओर अग्रसर जोखिमों को निम्न योजना के तहत बीमित किया जना चाहिए।
1.1 फसलों से होने वाली हानियां: (खड़ी फसलों को अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर): गैर निवारक जोखिमों जैसे कि -
(i)प्राकृतिक अग्नि तथा तडि़त
(ii) तूफान, झंझावत, चक्रवात, हरीकेन, तारनाडो
(iii) बाढ़, आप्लावन और भूस्खलन
(iv) सूचाा शुष्क हवा
(v) कीट रोग इत्यादि 5.8 के कारण फसलों को होने वाली हानि से बीमित करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा करवाना ।
1.2 सुरक्षित बुआई (अधिसूचित क्षेत्र के आधार): यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में अधिकतर किसानोंकी पौधा लगाने/बोने तथा व्यय करने की मंशा है इस प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बीमाकृत फसल को लगाने/बोने से रोका जाता है तो बीमाराशि की अधिकतम 25% के क्षतिपूर्ति दावों के वे पात्र होंगे।
1.3 कटाई के बाद की हानियां: (व्यक्तिगत फार्म के आधार पर) कटाई के बाद मैदान में सूचाने के लिए ''काटना एवं फैलाना'' स्थिति में रखी गई फसलों को कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों के लिए चक्रवात/चक्रवाती बारिशों, बेमौसमी बारिशों जैसे जोखिमों के लिए संरक्षण उपलब्ध है। 1.4 स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत फार्म के आधार पर) अधिसूचित क्षेत्र में तूफान, भूस्खलन और आप्लावन के कारण अलग-थलग क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले पहचान किए गए स्थानीय जोखिमों से होने वाली हानियां/क्षतियां।
2. अपवर्जन: निम्न आपदाओं से होने वाली हानियों और जोखिमों को अपवर्जित किया जाएगा। युद्ध एवं संबद्ध खतरे, परमाणु जोखिम, दंगा, दुर्भावनाजन्य क्षति चोरी शत्रुता का कृत्य, चरागाह और या घरेलू और/या जंगली जानवरों द्वारा नष्ट होना, कटाई के बाद वाली हानियों के लिए, छटाई से पूर्व किसी स्थान पर ढ़ेर में रखी या बांधी गई फसलों के संबंध में, अन्य रोकथाम योगय जोखिम।
एनसीआईपी पर आम तौर से पूछे जाने वाले प्रश्न
आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न : लॉगिन व रजिस्ट्रेशन
प्र.1. पीएमएफबीवाई पोर्टल तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त ब्राउज़र कौन सा है ?
उ. पोर्टल इंटरनेट 9+, मोजि़ला फायरफोक्स व गूगल क्रोम पर चलता है। वेबसाईट मोबाईल फ्रेन्डली है तथा उपयोगकर्ता अपने मोबाईल फोन पर इसे एक्सेस कर सकता है।
प्र.2. उपयोगकर्ता पहली बार पोर्टल पर कैसे पंजीकरण कर सकता है ?
उ. कोई भी उपयोगकर्ता पोर्टल पर 3 तरीकों से पंजीकरण कर सकता है-
1. स्वयं–पंजीकरण
2. उपयोगकर्ता सृजन
3. पुरानी लॉगिन आईडी का प्रयोग करें।
स्वयं पंजीकरण
प्र.1. पीएमएफबीवाई पोर्टल पर स्वयं-पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है?
उ. उपयोगकर्ता को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने के लिए ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करना होगा और कार्यालयी जानकारी और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। उपयोगकर्ता को अपना आधार नंबर (ओटीपी सत्यापन) भी सत्यापित करना होगा और मोबाईल नंबर (ओटीपी सत्यापन) भी सत्यापित करना होगा। पंजीकरण को ऊपरी पदानुक्रम द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उपयोगकर्ता को एसएमएस और एक ई-मेल द्वारा अनुमोदन/अस्वीकृति के बारे में अधिसूचित किया जाएगा।
प्र.2. उपयोगकर्ता को यह कैसे पता चलेगा कि स्वयं-पंजीकरण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है या नहीं ?
उ. सभी स्वयं-पंजीकरण उपयोगकर्ता को ऊपरी पदानुक्रम द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उपयोगकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में एसएमएस व एक ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।
प्र.3. क्या उच्च अधिकारियों को मेरे स्वयं-पंजीकरण आवेदन के बारे में जानकारी होगी ?
उ. उच्च अधिकारियों को भी स्वयं-पंजीकृत आवेदन पत्रों की जानकारी एसएमएस व ई-मेल द्वारा दी जाएगी। सभी उच्च अधिकारी अपने उपयोगकर्ता के कंसोल डेशबोर्ड से स्वयं- पंजीकृत आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकते हैं।
प्र.4. मेरा स्वयं-पंजीकृत आवेदन पत्र स्वीकृत हो गया है। मैं कैसे लॉग-इन करूं ?
उ. पोर्टल के ऊपर दाएं हिस्से में ‘साईन इन’ का विकल्प दिया जाता है उपयोगकर्ता को ‘साईन इन’ विकल्प पर क्लिक करना होगा और स्वयं-पंजीकरण करते समय पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड सेट करना होगा।
प्र.5. क्या व्यक्तिगत जानकारी भरते समय स्वयं-पंजीकरण में आधार सत्यापन अनिवार्य है ?
उ. हॉं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आधार सत्यापन अनिवार्य है।
प्र.6. यदि आधार नंबर मान्य नहीं हो रहा है, तो क्या करें ?
उ. यदि आधार नंबर मान्य नहीं हो रहा है, तो हम उपयोगकर्ता से आधार नंबर की जांच करने का अनुरोध करेंगे। यदि आधार सही है और पोर्टल आधार को मान्य नहीं करता है, तो कुछ समय की प्रतीक्षा करें और पोर्टल को फिर से लोड करें।
प्र.7. ओटीपी उत्पन्न नहीं होने पर क्या करना चाहिए ?
उ. हम उपयोगकर्ता को कुछ समय प्रतीक्षा करने का अनुरोध करते हैं, ओटीपी को फिर से भेजने का अनुरोध करेंगे और ओटीपी को स्वचलित रूप से भेजा जाएगा। यद्यपि हम एक कॉल के द्वारा ओटीपी अनुरोध भेजने का काम कर रहे हैं। यह सुविधा जल्दी ही सक्रिय हो जाएगी। इस समय में, यदि आपको नए पासवर्ड का मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पंजीकृत किया जा रहा है, तो आप साईन इन करके और भूल गए पासवर्ड पर क्लिक करके, मैसेज को पुन: उत्पन्न कर सकते हैं।
पुराने उपयोगकर्ता साईन इन करें –
प्र.1.‘पुराने उपयोगकर्ता साईन इन’ से क्या अभिप्राय है ?
उ. ‘पुराने उपयोगकर्ता साईन इन’ उन उपयोगकताओं को अनुमति देता है जिनके पास अपने पिछले पासवर्ड का प्रयोग करके नए ‘पीएमएफबीवाई ‘ पर लॉग-इन करने के लिए पिछले फसल बीमा पोर्टल तक पहुंच है।
प्र.2. उपयोगकर्ता पुरानी उपयोगकर्ता आईडी का प्रयोग करके लॉग-इन कैसे कर सकता है ?
उ. पोर्टल के ऊपर दाएं हिस्से में ‘साईन इन’ का विकल्प दिया गया है। उपयोगकर्ता को ‘साईन इन’ विकल्प पर क्लिक करना है। उपयोगकर्ता के पुराने उपयोगकर्ता आईडी का प्रयोग करके नीचे दिए गए ‘पुराने उपयोगकर्ता आईडी से लॉग इन’ पर क्लिक करना है।
प्र.3. पुराने उपयोगकर्ता आईडी का प्रयोग करके लॉग-इन की प्रक्रिया क्या है ?
उ. उपयोगकर्ता को ऊपर दाएं कोने में दिए गए ‘साईन इन’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। उपयोगकर्ता को पुराने उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके लॉग-इन करने के लिए नीचे दिए गए ‘पुराने उपयोगकर्ता आईडी से लॉग-इन करें’ विकल्प पर क्लिक करना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी भाग को मध्यस्थ व प्रविष्ट श्रेणी प्रकार के आधार पर खोला जाएगा। उपयोगकर्ता को लॉग-इन प्रक्रिया के साथ आगे बदलने के लिए पुराना पासवर्ड दर्ज करना होगा और कार्यालयी जानकारी दर्ज करनी होगी। सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार और मोबाईल नंबर को दिया जाना चाहिए।
प्र.4. क्या पुराने उपयोगकर्ता साईन इन में अनुमोदन की आवश्यकता है?
उ. नहीं, यदि उपयोगकर्ता पुराने उपयोगकर्ता साईन इन विकल्प का उपयोग करता है, तो उसे किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए।
प्र.5. मैंने अपने पुराने उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके साईन इन किया और मैं शाखा उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत हूँ। मैं इसे किस प्रकार परिवर्तित कर सकता हूँ?
उ. जब कोई उपयोगकर्ता पुराने उपयोगकर्ता साईन इन विकल्प का उपयोग कर पीएमएफबीवाई पोर्टल में प्रवेश करता है, तो उसे शाखा उपयोगकर्ता के रूप में डिफाल्ट रूप में पंजीकृत किया जाता है। यदि उपयोगकर्ता इसे बदलना चाहता है तो वह अपने उच्च अधिकारियों से उपयुक्त भूमिका निभाने के लिए कर सकता है।
उदाहरण के लिए, शाखा उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत शाखा प्रमुख डिफाल्ट रूप में राज्य प्रशासन से उचित कार्य सुपुर्द करने के लिए कह सकता है। राज्य प्रशासन उपयोगकर्ता कन्सोल डेशबोर्ड के जरिए उपयोगकर्ता को कार्य सुपुर्द करने में सक्षम होगा।
प्र.6. मुझे अपने बैंक का आईएफएससी कोड नहीं मिला है, तो मैं अपनी कार्यालयी जानकारी केसे दर्ज कर सकता हूँ?
उ. हम उपयोगकर्ता को चयनित राज्य और जिला की जांच करने का अनुरोध करते हैं। यदि दोनों सही हैं तो प्रविष्ट आईएफएससी कोड को पुन: जांचें। यदि सारे विवरण सही है तथा आईएफएससी मान्य नहीं हे, तो कृपया मुख्य उपयोगकर्ता को संबंधित शाखा को सूचित करने के लिए सूचित करें। एक बार मुख्य उपयोगकर्ता शाखा बनाता है, तो आइ्रएफएससी कोड को मान्य किया जाएगा।
प्र0-7. व्यक्तिगत सूचना खण्ड में जाने हेतु मेरे पास कोई कार्यालयी ई-मेल आई डी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए ?
उ0. यदि कार्यालयी ई-मेल आई डी उपलब्ध नहीं है तो उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत ई-मेल आई डी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ई-मेल आई डी कभी भी उपयोगकर्ता के खाते की प्रोफाईल सैटिंग में से किसी भी समय बदला जा सकता है।
प्र0-8. मेरा मोबाईल नं0 सत्यापित नहीं हो पा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए ?
उ0 . कृपया सुनिश्चित करें कि मोबाईल नं0 सही ढंग से दर्ज किया गया है। केवल एक उपयोगकर्ता मोबाईल नं0 का प्रयोाग करके प्ंजीकरण करा सकता है तथा एक से अधिक उपयोगकर्ता उसी मोबाईल नं0 को पोर्टल पर दर्ज नहीं करा सकते।
प्र0-9. मुझे अपने स्वयं पंजीकरण के अनुमोदन के संबंध में एक एसएमएस मिला। मुझे आगे क्या करना चाहिए ?
उ. उपयोगकर्ता को शीर्ष दाएं कोने में दिए गए 'साईन-इन' विकल्प पर क्लिक करना होगा। पंजीकृत के समय पर सेट किए गए मोबाईल नं0 एवं पासवर्ड को दर्ज करें। कृपया दर्ज करें तथा पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए 'लागिन' पर क्लिक करें।
प्र.10 पंजीकरण के दौरान बताया गया पासवर्ड मुझे याद नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए ?
उ. उपयोगकर्ता की शीर्ष दाएं कोने में दिए गए 'साईन-इन' विकल्प पर क्लिक करना होता है। उपयोगकर्ता 'फॉरगेट पासवर्ड' विकल्प पर क्लिक कर सकता है तथा अपनी पंजीकृत मोबाईल नं0 दर्ज कर सकता है। ओटीपी के सत्यापन हेतु उपयोगकर्ता ई-मेल या एसएमएस में से किसी भी माध्यम द्वारा ओटीपी प्राप्त करने के तरीके को चुन सकता है। उपयोगकर्ता ओटीपी को दर्ज करके 'वेरीफाई' पर क्लिक कर सकता है। यदि उपयोगकर्ता को ओटीपी प्राप्त नहीं तो वह 'रिसेंड' विकल्प पर क्लिक कर सकता है।
उपयोगकर्ता द्वारा सृजन:
प्र.1. पीएमएफबीवाई पर उपयोगकर्ता को कौन बना सकता है ?
उ. पीएमएफबीवाई पर उपयोगकर्ताओं का सृजन पदानुक्रम प्रणाली पर आधारित है। पदानुक्रम से उपयोगकर्ता बना सकता है। उदाहरण के रूप में बैंक में, मुश्ख्यालय उपयोगकर्ता एक राज्य स्तरीय उपयोगकर्ता का सृजन करता है और राज्य स्तर का उपयोगकर्ता एक शाखा स्तर के उपयोगकर्ता का सृजन करता है।
प्र. 2. उपयोगकर्ता बनाते समय क्या आधार आवश्यक है ?
उ. नहीं, जब कोई उपयोगकर्ता उच्च पदानुक्रम का उपयोगकर्ता बना रहा है तो आधार आवश्यक नहीं है क्योंकि जो उपयोगकर्ता बना रहा है, बनाए जा रहे हैं उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी उसी की है।
प्र.3. मेरे पास आधार नहीं है। मैं पीएमएफबीवाई पोर्टल तक कैसे पहुँच सकता हूँ ?
उ. यदि किसी उपयोगकर्ता के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह उपयोगकर्ता बनाने हेतु उच्चतर पदानुक्रम स्तर के उपयोगकर्ता से पूछ सकता है। उपयोगकर्ता के सृजन हेतु आधार आवश्यक है जबकि स्वयं के पंजीकरण के समय यह आवश्यक है। मेघालय, आसाम व जम्मू और काश्मीर जैसे राज्यों में बैंको के लिए ऐसा करना अनिवार्य है तथा बैंकरों द्वारा आधार कार्ड की अनुपस्थिति में आप स्वयं को पंजीकृत करने हेतु उच्चतर पदानुक्रमों से कह सकते हैं।
प्र.4. उपयोगकर्ता के सृजन की क्या प्रक्रिया है ?
उ. यदि कोई उपयोगकता निम्न पदानुक्रम का उपयोगकर्ता बनाना चाहता है तो पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद उपयोगकर्ता कंसोल तक पहुँच सकता है। उपयोगकर्ता कंसोल में एक विकल्प है ''उपयोगकर्ता बनाएं'' जो उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता बनाने की अनुमति देता है। सामान्य एवं व्यक्तिगत जानकारी जैसी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, उपयोगकर्ता बनाया जा सकता है। (जो उपयोगकर्ता बनाया गया है उसे एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा लॉगइन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का भी इसमें उल्लेख किया जाएगा)
प्र. 5 यदि कोई उपयोगकर्ता बन गया है तो उसे लॉग इन करने के लिए पासवर्ड कैसे पता चलेगा ?
उ. (जो उपयोगकर्ता बनाया गया है उसे एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा लॉगइन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का भी इसमें उल्लेख किया जाएगा) जो उपयोगकर्ता बनाया गया उसे एसएमएस और ई-मेन लेकिन उपयोगकर्ता लॉगइन करने के बाद प्रोफाईल सैटिंग्स में जा कर बनाए गए पासवर्ड को बदल सकता है।
प्र.6. मैंने एक उपयोगकर्ता बनाया है तथा उपयोगकर्ता का कोई एसएमएस नहीं मिला है। मुझे क्या करना चाहिए ?
उ. दूर संचार की ख्राब सेवाओं के कारण, कई बार संदेश नहीं भेजे जाते । इस मामले में हम उपयोगकर्ता से अनुरोध करेंगे कि पंजीकृत मोबाईन नं0 का उपयोग करके लॉगइन करें तथा 'फॉरगोट' पासवर्ड' पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाईल नं0 पर ओटीपी सत्यापन के बाद नया पासवर्ड बनाया जा सकता है। हमें ऐसे सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं जो उपयोगकर्ता के अनुरोध पर एक फोन काल के माध्यम से ओटीपी भेज सकता है। यह सुविधा जल्दी ही उपलब्ध होगी।
प्र.7. मैं उपयोगकर्ता बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और पोर्टल एक त्रुटि दिखाता है कि ''उपयोगकर्ता पहले से मौजूद है''। मुझे क्या करना चाहिए ?
उ. पोर्टल एकाधिक खातों के लिए एकल मोबाईल नं0 की अनुमति नहीं देता है। उपयोगकर्ता बनाते समय, यह त्रुटि तब आती है जब यह संभावना अधिक हो कि उपयोगकर्ता ने पहले से ही स्वयं को पंजीकृत किया हो। त्रुटि का सामना करने वाले उपयोगकर्ता से हमारा अनुरोध है कि उपयोगकर्ता कंसोल में '' लम्बित आवेदनों'' टैब पर जांच करें। जिस उपयोगकर्ता को आप बनाना चाहते हैं यदि उसने स्वयं को पहले से ही पंजीकृत किया है तो आप उपयोगकर्ता कंसोल से सीधे स्वीकृत करवा सकते हैं।
भविष्य में किसी अन्य प्रश्न के लिए उपयोगकर्ता/हमारी कंपनी के पोर्टल www.orientalinsurance.org.in उल्लिखित संपर्क नं0/मेल आई डी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
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